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उत्तर प्रदेश
Noida: यूपी ने बिल्डर को सेक्टर 107 रियल्टी परियोजना का विस्तार करने की अनुमति दी
Nousheen
30 Oct 2025 11:28 AM IST

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Uttar pradesh उतार प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेट वैल्यू शरणम अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की याचिका को खारिज करने के बाद, रियल्टी कंपनी ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड को सेक्टर 107 स्थित अपने आवासीय प्रोजेक्ट का विस्तार करने और नए निर्माण कार्य करने की अनुमति मिल गई है। एओए ने नोएडा प्राधिकरण के 19 दिसंबर, 2024 और 11 जून, 2025 के आदेशों को चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (अतिरिक्त निर्माण की अनुमति) की मंजूरी अवैध रूप से और निवासियों की पर्याप्त सहमति के बिना दी गई थी। राज्य सरकार के बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक विकास विभाग ने डेवलपर को अतिरिक्त एफएआर देने के प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे बिल्डर को इस रियल्टी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे खाली पड़े भूखंड पर अतिरिक्त टावर बनाने की अनुमति मिल गई है।
नोएडा प्राधिकरण की अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने घर खरीदारों द्वारा उठाए गए उद्देश्यों को खारिज कर दिया है और रियल्टी कंपनी को अपनी विकास योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, हम इस संबंध में नियमों के अनुसार कदम उठाएंगे।" 27 अक्टूबर को जारी एक आदेश में, औद्योगिक विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक कुमार ने एओए की पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 के तहत "अनुरक्षणीय" नहीं है।
आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की स्वीकृतियाँ उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत जारी की गई थीं और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। प्राधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए, एओए ने अपार्टमेंट अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि अतिरिक्त एफएआर खरीदने से फ्लैट मालिकों के सामूहिक संपत्ति अधिकार प्रभावित होते हैं और इसके लिए बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।
हालांकि, राज्य सरकार ने पाया कि प्राधिकरण ने सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया था। आदेश में कहा गया है कि संशोधित लेआउट को मंज़ूरी देने से पहले, प्राधिकरण ने "अतिरिक्त एफएआर खरीदने के लिए 1,165 फ्लैट मालिकों की सहमति प्राप्त की" और समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक आपत्तियाँ आमंत्रित कीं। इसमें दर्ज किया गया कि 429 निवासियों ने योजना का विरोध किया, लेकिन बहुमत ने इसका समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप इसे मंज़ूरी मिली। एओए की याचिका को खारिज करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा: "मुझे उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम के तहत विचारणीयता के आधार पर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं दिखता... विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है... अंतरिम आदेश, यदि कोई हों, रद्द किए जाते हैं।"
निर्णय के बाद, ग्रेट वैल्यू रियल्टी ने कहा कि यह फैसला "अतिरिक्त एफएआर देने में नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई वैधता और उचित प्रक्रिया को बरकरार रखता है" और "स्थायी, उच्च-गुणवत्ता वाले रहने की जगहें प्रदान करने" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। कंपनी ने कहा कि यह आदेश स्वीकृत संशोधित लेआउट के अनुरूप आवासीय विकास के अपने नए चरण को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ़ करता है। "हमें खुशी है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण (बुनियादी ढाँचा एवं औद्योगिक विकास विभाग) ने इस मामले में स्पष्टता ला दी है। ग्रेट वैल्यू शरणम के अधिकांश मालिक इस संपत्ति के लिए डेवलपर की योजनाओं के समर्थक रहे हैं। अब जबकि कानूनी सवालों के जवाब मिल गए हैं, हम इस मामले के उचित समाधान और सोसाइटी के शांतिपूर्ण संचालन की आशा करते हैं," एक घर खरीदार आकाश जैन ने कहा।
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