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उत्तर प्रदेश
Noida : नए साल से पहले सख्ती, 31 दिसंबर की रात से लागू रहेगी धारा 163
Sarita
31 Dec 2025 6:43 AM IST

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Noida नोएडा : नए साल के जश्न से पहले नोएडा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रशासन ने 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक पूरे शहर में धारा 163 (पहले धारा 144) लगाने का फैसला किया है।
प्रशासन ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर मॉल, बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंट और पार्टी वाली जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में, भीड़ को कंट्रोल करना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यह फैसला पिछले सालों के अनुभवों के आधार पर, किसी भी अप्रिय घटना, गड़बड़ी या सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है।
जब तक धारा 163 लागू रहेगी, बिना इजाज़त के भीड़ में इकट्ठा होना, प्रदर्शन करना या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों में शामिल होना मना होगा। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी, और संवेदनशील इलाकों पर खास नज़र रखी जाएगी। लोगों से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।
नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मॉल, सेक्टर-18 और अन्य प्रमुख पार्टी वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त चेकिंग की जाएगी। अगर किसी इलाके में ज़्यादा भीड़ होती है, तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया जा सकता है। बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।
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