उत्तर प्रदेश

Noida:ड्रोन-लाउडस्पीकर पर बैन, न्यू ईयर को लेकर पुलिस का बड़ा कदम

Sarita
31 Dec 2025 7:53 AM IST
Noida:ड्रोन-लाउडस्पीकर पर बैन, न्यू ईयर को लेकर पुलिस का बड़ा कदम
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Noidaनोएडा: पूरा देश नए साल के जश्न की तैयारी कर रहा है। नोएडा के होटल और रेस्टोरेंट भी सज-धजकर तैयार हैं। इस बीच, नए साल की पूर्व संध्या पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से नोएडा पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से 1 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक पूरे गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नए साल की पूर्व संध्या पर भारी भीड़, जश्न और कार्यक्रमों को देखते हुए अशांति, गड़बड़ी और अफवाहों की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, ताकि किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति को तुरंत कंट्रोल में लाया जा सके।
धारा 163 के तहत, पुलिस कमिश्नर या सक्षम अधिकारी की इजाज़त के बिना 5 या उससे ज़्यादा लोगों के जुलूस, प्रदर्शन या इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। हालांकि, जिन कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पहले ही इजाज़त ले ली गई है, उन्हें इस नियम से छूट मिल सकती है।
पूरे ज़िले में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पुलिस की इजाज़त के बिना किसी भी जगह ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों, रिहायशी, औद्योगिक और कमर्शियल इलाकों के लिए डेसिबल लिमिट तय की गई है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, धारा 163 के तहत, सार्वजनिक सड़कों, चौराहों और खुली जगहों पर पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जुलूस या अन्य धार्मिक कार्यक्रम करने पर रोक रहेगी। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस कमिश्नर या उच्च अधिकारी से इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। हथियारों पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। तलवार, खंजर, कुल्हाड़ी, त्रिशूल और चाकू जैसे धारदार हथियार ले जाने पर रोक रहेगी। शादियों या अन्य मौकों पर जश्न में फायरिंग पर पूरी तरह से बैन रहेगा। किसी भी तरह का ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ रखना अपराध माना जाएगा।
सार्वजनिक जगहों पर शराब या नशीली दवाओं का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे माध्यम से अफवाहें फैलाएंगे या भड़काऊ कंटेंट सर्कुलेट करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हंगामा करेंगे, नशे में धुत होकर परेशानी खड़ी करेंगे और सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न शांति से और कानून के दायरे में रहकर मनाएं, अफवाहें न फैलाएं और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस ने कहा है कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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