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उत्तर प्रदेश
UP में स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन के नए नियम, भौतिक उपस्थिति से राहत
Saba Naaz
24 Jan 2026 2:38 PM IST

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Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) नवदीप रिन्वा ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन वोटरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके डिटेल्स 2026 की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वोटर लिस्ट में 2003 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं।
यूपी के CEO के अनुसार, 'कोई भी वोटर पीछे न छूटे' लक्ष्य को पाने के लिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा समावेशी और सुलभ बनाने के लिए नियमों में ढील दी गई है। जो वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के सामने व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें अनिवार्य रूप से फिजिकली मौजूद रहने से छूट दी गई है। एक वोटर अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए एक प्रतिनिधि को साइन किए हुए या अंगूठे के निशान वाले लिखित ऑथराइजेशन के साथ अधिकृत कर सकता है। CEO के नोट में यह लिखा था। नागरिक जारी किए गए नोटिस की जांच करने और डिजिटल रूप से जवाब देने के लिए voters.eci.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट पर एक खास 'नोटिस जारी होने के खिलाफ दस्तावेज़ जमा करें' बॉक्स है जहां वोटर अपने EPIC या नोटिस नंबर का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के अलावा, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सीधे वोटरों को फिजिकल नोटिस भी दे रहे हैं।
दस्तावेज़ीकरण के नियम जन्म तिथि के अनुसार अलग-अलग हैं: जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को केवल अपने रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी, जबकि युवा वोटरों को माता-पिता के रिकॉर्ड भी देने होंगे। जन्म या निवास का प्रमाण 13 दस्तावेज़ों में से किसी एक का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार, या विशिष्ट सरकारी आईडी कार्ड शामिल हैं। आधार का उपयोग विशिष्ट 2025 दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, और बिहार SIR वोटर लिस्ट के कुछ अंशों को भी वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, यूपी के CEO ने कहा। उत्तर प्रदेश में SIR अभ्यास के लिए दावे और आपत्तियों की अवधि 6 जनवरी को शुरू हुई और 6 फरवरी तक चलेगी। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। शुक्रवार को SIR बुलेटिन के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग को वोटरों को शामिल करने के लिए कुल 18,764 दावे और आपत्तियां और राजनीतिक दलों से बाहर करने के लिए 106 दावे मिले हैं।
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