उत्तर प्रदेश

मुख्‍तार अंसारी ने लगाई हाईकोर्ट में गुहार, कहा- मेरी गिरफ्तारी अवैध, रिहा किया जाए

Renuka Sahu
7 Jan 2022 2:28 AM GMT
मुख्‍तार अंसारी ने लगाई हाईकोर्ट में गुहार, कहा- मेरी गिरफ्तारी अवैध, रिहा किया जाए
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फाइल फोटो 

जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अवैध निरुद्धि से रिहा करने की मांग की है। याचिका पर प्रदेश सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल कर कहा गया है कि मुख्तार तमाम मुकदमों में जेल में बंद हैं। इसलिए उनकी याचिका पोषणीय नहीं है।

मुख्तार की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है क्योंकि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दस वर्ष की सजा काट चुका है। उसके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस एक्ट में अधिकतम दस साल की सजा का ही प्रावधान है।
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