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उत्तर प्रदेश
वाराणसी में नवरात्रि पर मांस मछली की दुकानें रहेंगी बंद
Ratna Netam
10 Oct 2026 10:18 PM IST

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नवरात्रि पर्व को लेकर नगर निगम ने मांस, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम के निर्देश के अनुसार, 19 से 26 अक्टूबर तक शहर में मांस और मछली की बिक्री तथा उन्हें काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया है कि नवरात्रि के त्योहारों के दौरान इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।नगर निगम की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने और प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाने की तैयारी की गई है।
श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया फैसला
नगर निगम के अनुसार, नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि नवरात्रि के त्योहारों के दौरान यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मांस और मछली काटने की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। आदेश के दायरे में मांस, मछली और पोल्ट्री से संबंधित दुकानें शामिल की गई हैं।
19 से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के आदेश में 19 से 26 अक्टूबर तक मांस और मछली की बिक्री तथा उन्हें काटने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस अवधि में संबंधित दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि त्योहार के मद्देनजर शहर में मांस, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर बताई गई है, जबकि बिक्री और कटाई पर प्रतिबंध की अवधि 19 से 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में दुकानदारों के लिए नगर निगम के आधिकारिक आदेश में दर्ज तारीखों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा।
सभी जोन के कर्मचारियों को दिए गए निर्देश
नगर निगम ने आदेश को प्रभावी बनाने के लिए सभी जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज के अनुसार, आदेश के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सघन अभियान चलाकर नियमों का पालन कराएं।इस अभियान के दौरान मांस, मछली और पोल्ट्री की दुकानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित न हों।
नियम तोड़ने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
नगर निगम ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिबंध लागू रहने के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए।डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि सभी जोन के कर्मचारियों को सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम की इस चेतावनी के बाद संबंधित दुकानदारों को निर्धारित अवधि में अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। मांस और मछली की बिक्री या उन्हें काटने की गतिविधियां प्रतिबंध के दायरे में रहेंगी।अधिकारियों ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों को सौंपी है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध की अवधि में नगर निगम के निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करना है।
दुकानदारों को करना होगा आदेश का पालन
वाराणसी नगर निगम के इस निर्णय का सीधा असर मांस, मछली और पोल्ट्री का कारोबार करने वाले दुकानदारों पर पड़ेगा। निर्धारित अवधि में उन्हें अपनी दुकानों का संचालन बंद रखना होगानगर निगम की ओर से प्रतिबंध की तारीखें स्पष्ट किए जाने के बाद संबंधित व्यापारियों के लिए आदेश की जानकारी रखना आवश्यक है। अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दी है कि नियमों में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।शहर के सभी जोन में एक समान निर्देश लागू करने की बात कही गई है। इसके लिए नगर निगम के कर्मचारियों को निगरानी और जांच अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
नवरात्रि को लेकर नगर निगम ने बढ़ाई सख्ती
वाराणसी में नवरात्रि के दौरान मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने का फैसला नगर निगम की त्योहार संबंधी व्यवस्थाओं का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार, श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने निर्धारित अवधि में प्रतिबंध लागू रहने की जानकारी दी है। वहीं, डॉ. विजय अमृतराज ने आदेश का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।नगर निगम ने सभी जोन के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में सघन अभियान चलाएं। इस दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और आदेश का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल नगर निगम ने 19 से 26 अक्टूबर तक मांस और मछली की बिक्री तथा कटाई पर रोक लगाने की घोषणा की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नवरात्रि के दौरान जारी निर्देशों का पालन कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
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