उत्तर प्रदेश

Lucknow: कैसरबाग चौराहा पूरी तरह नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए: मंडलायुक्त

Admindelhi1
21 Sept 2024 5:19 PM IST
Lucknow: कैसरबाग चौराहा पूरी तरह नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए: मंडलायुक्त
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बीएन रोड पर भी निर्धारित स्थान पर ही वाहनों की पार्किंग हो सकेगी

लखनऊ: कैसरबाग में जाम की जंग खत्म होने की उम्मीद जगी है. मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैसरबाग चौराहा पूरी तरह नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए. साथ ही बीएन रोड पर भी निर्धारित स्थान पर ही वाहनों की पार्किंग हो सकेगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के पारिजात सभागार में आयोजित बैठक में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए. कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने कैसरबाग चौराहे पर कराए जा रहे सुंदरीकरण कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इस चौराहे पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है. उस पर दुकानों के आसपास वाहनों की पार्किंग से ट्रैफिक व्यवस्था और खराब होती जा रही है.

इसलिए बनेगा नो पार्किंग जोन: इसलिए कैसरबाग चौराहे को पूरी तरह से नो-पार्किंग जोन बनाएं. साथ ही बीएन रोड पर पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित किया जाए. इससे क्षेत्रीय दुकानदार व अन्य लोग अपने वाहन चौराहे के स्थान पर निर्धारित पार्किंग में खड़े कर सकेंगे.

पुलिस चौकी हटवाने का आदेश: कमिश्नर ने कहा कि कैसरबाग चौराहे से बारादरी की तरफ मुड़ने पर एक पुलिस चौकी बनी है, जिसे अन्य अतिक्रमण के साथ शीघ्र हटवाया जाए. इसके अलावा हजरतगंज में नाली, फुटपाथ व कॉरिडोर आदि की साफ-सफाई के सम्बंध में कमिश्न ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया.

बैठक में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

हजरतगंज में एक से अधिक साइनेज बोर्ड हटाए जाएंगे

हजरतगंज और हेरिटेज कॉरिडोर की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने निर्देश दिया कि एक से अधिक साइनेज बोर्ड चिह्नित करें. इसके बाद इनको जल्द हटवाएं. साथ ही हेरिटेज कॉरिडोर में फसाड कंट्रोल दिशा निर्देश के तहत व्यवस्था लागू करने के लिए नगर निगम, लेसा, परिवहन, पीडब्ल्यूडी की टीमों को संयुक्त सर्वेक्षण का निर्देश दिया. संयुक्त टीम पूरे रूट का सर्वे करेगी. इसके बाद सम्बंधित विभाग दिशा निर्देश के तहत स्थल पर कार्य सुनिश्चित कराएंगे. फसाड दिशा निर्देश के अनुसार हेरिटेज क्षेत्र में बिना अनुमति कोई निर्माण या बदलाव नहीं किया जा सकता है.

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