उत्तर प्रदेश

Lucknow: CMO हत्याकांड में आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Sanjna Verma
4 July 2024 8:42 AM GMT
Lucknow: CMO हत्याकांड में आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
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Lucknow लखनऊ: पूर्व सीएमओ, परिवार कल्याण डॉक्टर बीपी सिंह व पूर्व सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार आर्य हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट के विशेष जज अनुरोध मिश्रा ने आरोपी आनंद प्रकाश तिवारी को उम्रकैद के साथ 58 हजार जुर्माना भी लगाया। डा. विनोद आर्य की हत्या 27 अक्टूबर 2010 को कर दी गई थी। उनकी पत्नी डॉ. शशि कुमारी ने विकास नगर थाने में Report दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन सुबह उनके पति टहलने गए थे तभी हमलावरों ने उनके पति को गोली मार दी थी। डा. विनोद की हत्या के 6 माह के अंदर सीएमओ बीपी सिंह की हत्या गोमती नगर थाना क्षेत्र में कर दी गई थी।
डिप्टी सीएमओ को भी किया गया था गिरफ्तार
इसी मामले में आरोपी बनाए गए डिप्टी सीएमओ को भी गिरफ्तार किया गया था। जिनकी हत्या न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए जिला जेल लखनऊ में कर दी गई थी। court के समक्ष सीबीआई के एसपीओ दीप नारायण ने कहा कि दोनों की हत्या के आरोपी को मृत्युदंड दिया जाए। सीबीआई कोर्ट के विशेष जज अनुरोध मिश्रा ने के आरोपी आनंद प्रकाश तिवारी को उम्र कैद सुनाई और 58 हजार रुपये 2 का जुर्माना भी लगाया।
कई गवाह मुकरे, दो shooter acquitted, एक दोषी करार
सीएमओ हत्याकांड से जुड़ा शूटर अंशु दीक्षित पेशी के दौरान फरार हो गया था हालांकि बाद में पकड़ा गया और जेल में हुए शूटआऊट में मारा गया। शूटर आनंद प्रकाश तिवारी के पास से बरामद हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलेस्टिक जांच कराई गई थी। जिसमें ये सिद्ध हो गया कि वारदात के स्थल पर मिले 7.62 बोर के खोखे आनंद प्रकाश तिवारी के पास से मिली पिस्टल के ही थे। पर्याप्त वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। हालांकि इस कांड में गवाह बनाए गए कई लोग मुकर गए। जिसका फायदा आरोपियों को हुआ। अदालत ने शूटर रामकृष्ण वर्मा और विनोद शर्मा को दोषमुक्त कर दिया गया।
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