मध्य प्रदेश

Khandwa: डेटोनेटर से ट्रेन रोकने पर रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

nidhi
29 April 2026 9:32 AM IST
Khandwa: डेटोनेटर से ट्रेन रोकने पर रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
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ट्रेन रोकने पर रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार
Khandwa: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ट्रैक पर डेटोनेटर लगाकर एक स्पेशल आर्मी ट्रेन रोकने के 2024 के मामले में मंगलवार, 28 अप्रैल को एक कोर्ट ने एक रेलवे कर्मचारी को छह साल की सज़ा सुनाई।
रेलवे कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की तरफ से जारी एक रिलीज़ के मुताबिक, मामले में गवाहों के बयान और दूसरे सबूतों पर गौर करने के बाद, कोर्ट ने रेलवे ट्रैकमैन साबिर उर्फ ​​शब्बीर को दोषी पाया और उसे रेलवे प्रॉपर्टी (गैरकानूनी कब्ज़ा) एक्ट और रेलवे एक्ट के संबंधित नियमों के तहत सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि आरोपी ने रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद जुर्म किया।
रिलीज़ के मुताबिक, 18 सितंबर, 2024 को जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही एक स्पेशल आर्मी ट्रेन को डोंगरगांव और सागफाटा स्टेशनों के बीच ट्रैक पर रखे डेटोनेटर में धमाका होने के बाद रोक दिया गया था। जांच के दौरान, मौके से डेटोनेटर के फटे हुए टुकड़े और शेल मिले, ऐसा कहा गया।
रिलीज़ में कहा गया कि RPF के डॉग स्क्वॉड में शामिल ‘जेम्स’ नाम के एक कुत्ते ने जांच एजेंसियों को घटनास्थल से लगभग आठ किलोमीटर तक गंध के निशान का पीछा करके रेलवे ट्रैकमैन साबिर को आरोपी के तौर पर पहचानने में मदद की।
RPF के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), राज्य पुलिस का एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), और लोकल पुलिस जांच में शामिल थे।
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