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ब्लैक फिल्म के खिलाफ कार्रवाई में 627 केस दर्ज
Hyderabad: मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने टिंटेड ग्लास और ब्लैक फिल्म इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक खास एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई, जिसके तहत 28 अप्रैल, 2026 को 627 केस दर्ज किए गए और 4.38 लाख रुपये का फाइन वसूला गया।
मलकाजगिरी में ट्रैफिक ज़ोन-1 में चलाई गई इस ड्राइव का मकसद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मोटर व्हीकल एक्ट के उन नियमों को तोड़ना था जो गाड़ियों पर बिना इजाज़त टिंटेड ग्लास और ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।
PRESS NOTESpecial drive Enforcement against Tinted Glass / Black FilmTraffic, Malkajgiri, dt: 28.04.2026.#TintedGlass#BlackFilm#SpecialDriveEnforcement#Traffic#Malkajgiricop#Telanganacop pic.twitter.com/VVzqos2TZX
— Malkajgiri Police (@MalkajgiriCop) April 28, 2026
यह ऑपरेशन IPS ऑफिसर के. राहुल रेड्डी, DCP ट्रैफिक-I, मलकाजगिरी की देखरेख में किया गया और त्रिमुलघेरी और मलकाजगिरी डिवीजन के ACP ने इसकी निगरानी की। एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि पूरे इलाके के ट्रैफिक कर्मचारियों ने एनफोर्समेंट एक्टिविटी में हिस्सा लिया, जिसके दौरान मौके पर ही गैर-कानूनी ब्लैक फिल्में हटा दी गईं। त्रिमुलघेरी में सबसे ज़्यादा केस
पुलिस डेटा के मुताबिक, त्रिमुलघेरी ट्रैफिक डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 400 केस दर्ज हुए, इसके बाद मलकाजगिरी ट्रैफिक डिवीज़न में 227 केस दर्ज हुए। पुलिस स्टेशनों में, बेगमपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में सबसे ज़्यादा 169 वायलेशन केस दर्ज हुए, इसके बाद त्रिमुलघेरी (143), गोपालपुरम (118), अलवाल (88), और मलकाजगिरी (67) का नंबर आता है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि टिंटेड ग्लास और ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर विज़िबिलिटी में रुकावट आती है, जिससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा होती हैं और गैर-कानूनी गतिविधियां होती हैं। ऐसे मॉडिफिकेशन से असरदार सर्विलांस और कानून लागू करने में भी रुकावट आती है।
अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी
गाड़ियों में चलने वालों को सलाह दी गई है कि वे बिना इजाज़त वाली फिल्में तुरंत हटा दें और विज़िबिलिटी नियमों का पालन पक्का करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सड़क सुरक्षा और पब्लिक सिक्योरिटी पक्का करने के लिए इसी तरह के एनफोर्समेंट ड्राइव जारी रहेंगे।
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