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उत्तर प्रदेश
Kanpur: कुशाग्र हत्याकांड , तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
Sarita
23 Jan 2026 12:28 PM IST

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Kanpur कानपुर: कानपुर की एक कोर्ट ने 16 साल के छात्र कुशाग्र कनौजिया के अपहरण और हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने इस जघन्य अपराध में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 30 अक्टूबर 2023 को कुशाग्र को कोचिंग क्लास जाते समय बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया था। आरोपियों ने फिरौती मांगने के इरादे से यह अपराध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी।
कोर्ट ने कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला और उनके साथी शिवा गुप्ता को अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।
अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह अपराध बहुत ही सुनियोजित और क्रूर था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत, जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही शामिल थी, ने आरोपों को पूरी तरह से साबित कर दिया।फैसले के बाद, कुशाग्र के परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि भले ही उनके बेटे को न्याय मिल गया हो, लेकिन उसके खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और सख्त कानून लागू करने की मांग की।
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