उत्तर प्रदेश

एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी

Admindelhi1
8 May 2024 5:06 AM GMT
एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी
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वाराणसी: बाबतपुर स्थित लालबहादुर शास्त्रत्त्ी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के 20 किमी की परिधि में किसी भी निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी होगा. यह निर्णय विमानन क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया.

मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आयोजित बैठक में इसका अनुपालन कड़ाई से करने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में सभी निर्मित व निर्माणस्थलों को नोटिस जारी करें. बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी की एयरपोर्ट बाउंड्री के पास एनएच-56 के किनारे कूड़ा डंपिंग, ग्रामीणों द्वारा हवाई अड्डे की सीमा के अंदर कचरा फेंकने, एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में कचरा प्रबंधन, आसपास खुले में मांस बिक्री, हवाई अड्डे की सीमा के पास पेड़ों की नियमित छंटाई, एयरपोर्ट के सम्पर्क मार्गों पर वाहनों की पार्किंग और परिचालन क्षेत्र में पकड़े गए वन्यजीवों को स्थानांतरित करने पर चर्चा हुई. बैठक में एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, अपर नगर आयुक्त, डीपीआरओ वाराणसी, खंड विकास अधिकारी पिंडरा समेत सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे.

एयरपोर्ट के बाहर डीपीआरओ सफाई सहित अन्य सुविधाएं देखें: मंडलायुक्त ने डीपीआरओ और खंड विकास अधिकारी पिंडरा को चिह्नित स्थलों पर एडीओ पंचायत और पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाते हुए कूड़ा हटाने का निर्देश दिया. कहा कि लगातार जागरूकता अभियान चलाएं ताकि भविष्य में कूड़ा इकट्ठा न होने पाए. पर्याप्त संख्या में डस्टबीन रखने के लिए भी कहा. गंदगी फैलाने वाले ढाबों, रेस्तरां आदि को चिह्नित करते हुए नोटिस देने के साथ जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था करें.

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