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उत्तर प्रदेश
यूपी में चल रहे अवैध बस और ऑटो स्टैंड होंगे बंद, योगी सरकार ने DM-SP को दिया अल्टीमेटम
Renuka Sahu
24 April 2022 1:47 AM GMT
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फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में चल रहे अवैध बस, टैक्सी और ऑटो स्टैंड को बंद करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य में चल रहे अवैध बस, टैक्सी और ऑटो स्टैंड को बंद करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है. राज्य सरकार के निर्देश के बाद गृह विभाग एक्टिव हुआ है. असल में गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi) ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर, डीएम और एसपी को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वे अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड के संचालन पर नकेल कसें और 30 अप्रैल तक सभी अवैध स्टैंड हटाकर शासन को प्रमाण पत्र सौंपे.
फिलहाल राज्य सरकार के फैसले के बाद उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. जो अवैध स्टैंड चलाते हैं. क्योंकि गृह विभाग ने साफ कहा कि अवैध स्टैंड संचालकों को माफिया के रूप में चिन्हित कर उनके खिलाफ एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कई जिलों में भीड़भाड़ वाले स्थानों और व्यस्ततम चौराहों के आसपास अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड संचालित होने की शिकायतें मिल रही हैं. अवैध स्टैंड के कारण न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. राज्य के ज्यादातर शहरों के बड़े चौराहों पर अवैध स्टैंड चल रहे हैं और इन अवैध स्टैंड को स्थानीय पुलिस अफसरों का संरक्षण मिला होता है. खास बात ये है कि इन अवैध स्टैंड को चलाने वाले ज्यादातर अपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं.
अवैध वसूली की मिली हैं शिकायतें
राज्य के गृह विभाग का कहना है कि राज्य में चल रहे अवैध स्टैंडों के संचालक की आड़ में कुछ माफियाओं द्वारा अवैध वसूली कर वाहन चालकों को पीटने की शिकायतें मिल रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने की जरूरत है. एसीएस अवस्थी ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक सप्ताह के भीतर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर अवैध स्टैंडों के संचालन को रोकने के साथ ही उनके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
30 अप्रैल तक डीएम और एससी भेजेंगे सर्टिफिकेट
राज्य के गृह सचिव ने अवैध स्टैंड को हटाने के लिए नगर निगम, परिवहन व अन्य संबंधित विभागों का भी सहयोग लेने को कहा है. उन्होंने कहा कि अवैध स्टैंड को हटाकर निर्धारित अनुमति प्राप्त टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड पर ही यात्रियों को खड़ा किया जाए. गृह विभाग ने 30 अप्रैल तक सभी पुलिस आयुक्त, डीएम, एसएसपी/एसपी संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का ब्योरा भेजने को कहा है. इसके साथ ही डीएम और एसपी यह प्रमाण पत्र भी देंगे कि अब उनके जिले में कोई अवैध स्टैंड संचालित नहीं हो रहा है.
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