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Ikhlaq lynching केस में आरोपी ने कोर्ट को बताया, ट्रांसफर के लिए अर्जी दी

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : मोहम्मद इखलाक की पत्नी गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTC) के सामने पेश हुईं, लेकिन 2015 के लिंचिंग केस की कार्रवाई 23 जनवरी तक टाल दी गई, क्योंकि बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि ज्यूडिशियल अधिकारियों के सामने ट्रांसफर और रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की गई हैं।अपने 23 दिसंबर के ऑर्डर में, FTC ने लिंचिंग को “समाज के खिलाफ गंभीर अपराध” बताया था और कहा था कि मुकदमा वापस लेने का कोई आधार नहीं है।जैसे ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, आरोपी के वकील दिनेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने “ज़रूरी आधार” के तहत एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की गई है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि FTC के 23 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की गई है, जिसमें उसने केस वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था।





