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लखनऊ | साईंनाथ एसोसिएट्स फर्म निदेशक उपेंद्र बहादुर सिंह की पांच करोड़ 39 लाख 74 हजार रुपए की सम्पत्ति कुर्क की जाएगी। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया। आरोपी ने बीबीएयू में क्लोज सर्किट कैमरे लगाने का टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी कोटेशन बनाए थे।
जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि 30 अक्टूबर 2022 को बीबीएयू के कुलसचिव अश्वनी कुमार ने आशियाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उपेंद्र बहादुर सिंह और शिवाय एसोसिएट्स के दिवाकर यादव को आरोपी बनाया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि उपेंद्र बहादुर सिंह ने 25 मई 2018 में एलडीए कॉलोनी सेक्टर-आई के पते पर फर्म रजिस्टर कराई थी। जिसके बाद आरोपी ने ठिकाना बदल लिया। इस बीच फर्जी तरीके से टेंडर हासिल करता रहा।
जेसीपी ने बताया कि फर्जीवाडा करते हुए आरोपी ने करीब चार करोड़ 24 लाख 70 हजार रुपए की सम्पत्ति अर्जित की है। जिसकी वर्तमान में कीमत करीब पांच करोड़ 39 लाख 74 हजार रुपये है। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कुर्क की कार्रवाई तहसीलदार के साथ इंस्पेक्टर आशियाना करेंगे।