उत्तर प्रदेश

अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते व्यक्ति की मौत को लेकर 3 को दी आजीवन कारावास की सजा

Admin Delhi 1
17 Dec 2022 8:26 AM GMT
अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते व्यक्ति की मौत को लेकर 3 को दी आजीवन कारावास की सजा
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कोर्ट रूम न्यूज़: बस्ती दिनांक- 13.11.2017 को थाना दुबौलिया जनपद बस्ती पर खुशबू यादव निवासिनी ग्राम सरवरपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा थाना दुबौलिया पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे परिवार व मेरे गांव के ही जगन्नाथ उर्फ पिंटू पुत्र जियालाल निवासी ग्राम सरवरपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती से पुरानी रंजिश चली आ रही है | दिनांक 05.11.2017 को मेरे पिता वंशराज यादव गांव के पश्चिम बंधे पर स्थित सरवन के किराना की दुकान पर कुछ घरेलू सामान लेने जा रहे थे कि समय करीब 03:30 बजे दुकान की तरफ जाते समय जब मेरे पिताजी जगन्नाथ उर्फ पिंटू के घर के दरवाजे के सामने पहुंचे तो पहले से घात लगाकर बैठे जगन्नाथ ने मेरे पिताजी के सिर पर लकड़ी के थूनी से सिर पर मार दिया तथा सुंदर व विमला ने लात, मूका व लाठी-डंडा से मारा जिसके कारण मेरे पिताजी की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 638/2017 धारा 304/34, 504, 506 IPC पंजीकृत कर 02 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना दुबौलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-16.12.2022 को अनन्य विशेष न्यायाधीश (एस 0सी0/ एस0टी0) एक्ट न्यायालय बस्ती द्वारा 02 अभियुक्तों (जगन्नाथ उर्फ पिन्टु पुत्र जियालाल निवासी सरवरपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती (उ0प्र0), उम्र करीब 38 वर्ष,सुन्दर पुत्र जियालाल निवासी ग्राम सरवरपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती (उ0प्र0), उम्र करीब 23 वर्ष) व 01 अभियुक्ता (विमला पत्नी जियालाय निवासी ग्राम सरवरपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती (उ0प्र0), उम्र करीब 58 वर्ष)को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000-20,000/- (बीस-बीस हज़ार) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

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