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अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम में दोष मुक्त हुए कैबिनेट मंत्री नंदी
इलाहाबाद न्यूज़: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा इसलिए आरोपित नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, नीरज गुप्ता एवं निजामुद्दीन को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोप से मुक्त किया जाता है. इसी तर्क के साथ आईपीसी की धारा 506 के आरोप से भी मुक्त किया गया है. अदालत ने फैसले में लिखा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा कि आरोपितों ने घायल साक्षी मिथुन सोनकर को मारा एवं घायल साक्षी जीतेंद्र हेला को ललकारने पर मारापीटा गया इसलिए आईपीसी की धारा 323 सपठित 149 के अंतर्गत तीनों आरोपितों को 6 माह की कैद एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है. अदालत नें यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपितों पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है कि आरोपितों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विधि विरुद्ध जमाव करके घायल गवाहों के विरुद्ध बल प्रयोग व हिंसा का प्रयोग किया, इसलिए आईपीसी की धारा 147 सपठित 149 के अंतर्गत एक वर्ष की कैद और 500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया जाता है.
सपा विधायक के भाई की जमानत खारिज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगजनी के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्ज़ी ़खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है. कानपुर में जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा से विवाद चल रहा है. दोनों प्लॉट को अपना होने का दावा करते हैं.