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उत्तर प्रदेश
"दोनों पक्ष फ़ैसला मानेंगे": UGC गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर UP के मंत्री OP राजभर
Gulabi Jagat
19 March 2026 6:13 PM IST
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Lucknow , लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के दिशानिर्देशों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सभी पक्ष मानेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष नए नियमों से जुड़े न्यायिक फ़ैसले का सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे। राजभर ने कहा, "यह कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट जो भी फ़ैसला देगा, उसे सभी मानेंगे। दोनों पक्ष कोर्ट के फ़ैसले को मानेंगे। सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी, और दोनों पक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे।" इस बीच, 17 फ़रवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक महीने के लिए सभाओं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी।
यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के समानता से जुड़े दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा मच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में "पूरी तरह से अस्पष्टता" और उनके संभावित दुरुपयोग का हवाला देते हुए इन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी थी।
29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026 पर रोक लगा दी थी। यह रोक, इन नियमों में सामान्य वर्ग के साथ कथित "भेदभाव" को लेकर देश भर में मचे हंगामे के बाद लगाई गई थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि, फ़िलहाल, 2012 के UGC नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने राय दी कि नियम 3 (C) (जो जाति-आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूरी तरह से अस्पष्टता है, और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "इसकी भाषा में बदलाव करने की ज़रूरत है।" कोर्ट ने सवाल उठाया कि जाति-विहीन समाज बनाने की 75 साल की कोशिशों के बाद, क्या नीति-निर्माण की दिशा प्रगतिशील है या फिर यह एक प्रतिगामी (पीछे ले जाने वाले) दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है?
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नए नियमों के तहत, संस्थानों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए विशेष समितियाँ और हेल्पलाइन स्थापित करना ज़रूरी है। (ANI)
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