उत्तर प्रदेश

Badaun: बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म दोषी को आजीवन कारावास

Tara Tandi
8 Nov 2024 2:22 PM GMT
Badaun: बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म दोषी को आजीवन कारावास
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Badaun बदायूं । बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को इलाज के लिए दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना अलापुर के प्रभारी निरीक्षक को 15 नवंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था कि कस्बा म्याऊं में कोल्ड स्टोर बन रहा है। जहां वह अपने परिवार के साथ काम करता है। 13 नवंबर 2023 को वह सामान खरीदने कस्बा अलापुर आया था। इसी दौरान कोल्ड स्टोर पर काम करने वाला विद्दी उर्फ ब्रजेश पुत्र गज्जू उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले गया। जिसके बाद बेटी का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता के बयान दर्ज किए। जिसमें उसने दुष्कर्म होने की बात कही। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी मध्य प्रदेश के जिला पन्ना के थाना सिमरिया निवासी विद्दी उर्फ ब्रजेश के खिलाफ अपहरण करके ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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