शिवप्रसाद साहू केस में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, लोहारीडीह कांड
रायपुर। कवर्धा के लोहारीडीह कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि, मृतक शिवप्रसाद साहू का रि-पोस्टमार्टम किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की डबल बैंच में मामले की सुनवाई हुई है। वहीं, कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि, 15 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक शिवप्रसाद साहू की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद गांव में आक्रोश फैल गया था। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जबलपुर HC में याचिका लगाने का निर्देश दिया था, और याचिकाकर्ता को एमपी ज्यूरीडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी थी। दरअसल, मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर डिवीजन बेंच में राज्य शासन की ओर से पेश रिपोर्ट में शुरुआती जांच पड़ताल में गलती होना स्वीकार किया गया। अपने जवाब में राज्य शासन ने कहा कि, घटना के बाद जिस तरह परिस्थितियां बन रही थीं उसे देखते हुए शार्ट पीएम कराया गया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर शिवप्रसाद साहू के शव को उसकी बेटी को सौंप दिया गया था।
राज्य शासन की इस रिपोर्ट पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कब्र खोदकर शव को निकालने और दोबारा पोस्ट मार्टम कराने का निर्देश दिया। इससे पहले इस मामले को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने कहा है कि, शिवप्रसाद साहू की लाश परिजनों की मौजूदगी में कब्र से खोदकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से दोबारा पोस्ट मार्टम कराई जाए। उन्होंने पीएम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।