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Amroha अमरोहा । किसान की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5,00,000 से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। दूसरे पक्ष की तरफ से मारपीट के मामले में 9 लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
घटना 9 जुलाई 2020 की डिडौली क्षेत्र के गांव फराशपुरा की है। दरअसल यहां के निवासी किसान बाबूराम का अपने सगे भतीजे बलवीर से रास्ते में दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन सुबह में बाबूराम अपने परिवार के लोगों के साथ घर में मौजूद थे। भतीजे बलवीर ने अपने परिवार के लोगों और साथियों के साथ मिलकर घर पर धावा बोल दिया था। लाठी-डंडों और सरियों से किए गए हमले में बाबूराम की मौत हो गई थी। आरोपियों ने किसान बाबूराम के बचाव में आए उमेश, रचना, रामचंद्र, राधेश्याम, सुमित्रा व शिवचंद की भी बेरहमी से पिटाई थी। पुलिस ने घायलों काे अस्पताल में भर्ती कराया था।
मामले में बाबूराम के बेटे राधेश्याम की तहरीर पर पुलिस ने पवन, चमन सिंह, उभन उर्फ विपुल, बलवीर, चंद्रपाल सिंह, मोहित, देवेंद्र, विकास, रोहित, सतीश, अजब सिंह, विनोद व कमलकांत समेत 16 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। वहीं, हत्यारोपी बलवीर पक्ष की ओर से इस मामले में अदालत की शरण लेते हुए परिवाद दाखिल किया था। मामले में बाबूराम की ओर से उमेश सिंह, राजेश उर्फ राधेश्याम, दिनेश सिंह, दीपक, रचित, अमित, रामचंद्र, मोहित व शिवचंद्र को आरोपी बनाया गया था।
केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने किसान की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में मोहित, विकास, चमन, रोहित, उभन उर्फ विपुल, देवेंद्र, पवन, चंद्रपाल व बलवीर सिंह समेत 12 लोगों को दोषी माना था। वहीं, दूसरे पक्ष से मारपीट से जुड़े मामले में अदालत ने 9 लोगों में उमेश सिंह, राजेश उर्फ राधेश्याम, रचित, दिनेश सिंह, रामचंद्र, दीपक, शिवचंद्र, मोहित व अमित को दोषी करार दिया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने बताया कि गुरुवार को अदालत में सजा के प्रश्न सुनवाई हुई। किसान की पीट-पीटकर हत्या करने में दोषी विकास, चमन, पवन, उभन, चंद्रपाल सिंह, बलवीर सिंह, देवेंद्र, मोहित व रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 5.89 लाख का अर्थदंड लगाया।
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