उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद HC ने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Gulabi Jagat
3 Sept 2025 9:43 PM IST
इलाहाबाद HC ने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
x
Prayagrajप्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई उनकी टिप्पणी से संबंधित वाराणसी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह मामला वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के 21 जुलाई, 2025 के
आदेश
से संबंधित है, जिसमें उसने राहुल गांधी की टिप्पणी से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली थी । कांग्रेस नेता ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सितंबर 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में सिख समुदाय के बारे में टिप्पणी की थी।वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में एक याचिका दायर कर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। यह मामला नवंबर 2024 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( एमपी/एमएलए कोर्ट ) द्वारा खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे विशेष एमपी/एमएलए न्यायाधीश ने 21 जुलाई, 2025 को स्वीकार कर लिया।राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट को रद्द किया जाए।याचिका में तर्क दिया गया कि वाराणसी न्यायालय का आदेश गलत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अनुरोध किया गया कि जब तक मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, वाराणसी न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा को प्रतिवादी बनाया गया है।
Next Story