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Allahabad: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इविवि में असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा समाप्ति को अवैध घोषित किया
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इविवि में संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ राघवेंद्र मिश्र की सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इविवि की कार्यकारिणी परिषद ने इस मामले में विहित प्रक्रिया व कानून का पालन नहीं किया. सत्य का पता लगाए बगैर केवल शिकायत पर एक वर्ष प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने के बावजूद उससे पहले ही सहायक प्रोफेसर को सर्वसम्मति से सेवा से हटा दिया.
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याची को प्रोबेशन पीरियड पूरा करने देने व सहायक प्रोफेसर पद पर काम करने देने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि याची अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमे का पूरा विवरण देगा, जिस पर कार्यकारिणी परिषद नियुक्ति कन्फर्म करने पर विचार करेगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह और एडवोकेट संकल्प नारायण एवं श्रीवत्स नारायण तथा इविवि के अधिवक्ता को सुनने के बाद कानूनी एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर विचार करते हुए दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार याची इविवि के सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित हुआ और कार्यभार ग्रहण किया. उसे एक वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति दी गई. आवेदन में याची ने लिखा था कि छात्र राजनीति के कारण उसके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है. मुकदमे का ब्योरा नहीं दिया था.
परिषद ने आठ अगस्त 23 को सभी नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों का प्रोबेशन पीरियड एक साल के लिए बढ़ा दिया लेकिन कार्यकारिणी परिषद ने 15 सितंबर 23 की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से याची व एक अन्य की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया. उन्हें एक माह का वेतन देकर हटा दिया गया. याचिका में इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी.