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उत्तर प्रदेश: आगरा में दो मासूम बच्चों की डूबने से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिले के पांच अवैध वाटर पार्कों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों का पालन न करने और बिना जरूरी अनुमति संचालन के मामले में की गई है। जिन वाटर पार्कों पर कार्रवाई हुई है उनमें काका चौधरी वाटर पार्क (फतेहपुर सीकरी), केजी वाटर पार्क (जहांगीरपुर), रिमझिम वाटर पार्क (बरौली अहीर), रेनबो वाटर पार्क (मिढ़ाकुर) और प्रकाश वाटर पार्क (टेढ़ी बगिया) शामिल हैं। जांच में पाया गया कि ये सभी पार्क बिना आवश्यक NOC और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे थे।
हाल ही में खंदौली स्थित एक वाटर पार्क में 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, जबकि इससे पहले बिचपुरी-अछनेरा रोड स्थित एक अन्य पार्क में 8 वर्षीय बच्चे की जान गई थी। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में वाटर पार्कों की जांच के आदेश दिए थे। नियमों के अनुसार, वाटर पार्क संचालन से पहले पुलिस, अग्निशमन विभाग, PWD, बिजली विभाग और जीएसटी विभाग से NOC लेना जरूरी है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गार्ड और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था भी अनिवार्य है। जांच में पाया गया कि इन नियमों का पालन नहीं किया गया।
प्रशासन ने इसे उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम-2017 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। जिलाधिकारी को ऐसे मामलों में सुरक्षा की दृष्टि से संचालन रोकने का अधिकार प्राप्त है।
इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी सख्ती बढ़ने की संभावना है।





