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Agra: रंगदारी वसूलने वाले पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज
आगरा: अवैध हिरासत में रखकर वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ शाहगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है. इसमें भी खेल हुआ है. मुकदमा रंगदारी की धारा के तहत लिखा गया है. वर्दीवालों ने वसूली की थी. मुकदमे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा नहीं लगाई गई है. रंगदारी में सात साल से कम सजा है. इस वजह से पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी.
शाहगंज थाने में मुकदमा सराय ख्वाजा निवासी जान मोहम्मद की तहरीर पर लिखा गया है. उसके बेटे तुफेल को पुलिस ने जैक एंड जिल रेस्टोरेंट से पकड़ा था. वह एक किशोरी के साथ खाना खाने गया था. एक महिला ने सूचना देकर पुलिस को बुलाया था. पुलिस ने किशोरी को उसके घरवालों के सुपुर्द कर दिया था. तुफेल को पुलिस सराय ख्वाजा पुलिस चौकी लेकर आई थी. पोक्सो एक्ट में जेल भेजने की धमकी देकर पुलिस ने उससे 20 हजार रुपये की मांग की थी. तुफेल को छुड़ाने के लिए घरवालों ने जैसे-तैसे 11 हजार रुपये का इंतजाम किया था. रुपये मिलने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था. घटना की जानकारी के बाद डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने जांच कराई थी. दरोगा जितेंद्र कुमार, मुख्य आरक्षी जावेद, आरक्षी आकाश व किशोर को निलंबित किया था. पूरे प्रकरण की जांच एसीपी सदर विनायक भोसले को दी थी.
जान मोहम्मद ने मुकदमे में एसआई जितेंद्र, किशोर दीवान, आकाश, एक अन्य सिपाही व काले को आरोपित किया है. मुकदमे में यह भी लिखाया गया है कि शिकायत के बाद पुलिस कर्मियों ने रिश्वत की रकम अज्ञात व्यक्ति से वापस करा दी थी. घटना से एक बार फिर कमिश्नरेट में पुलिस की छवि खराब हुई है. अधिकारी गंभीर हैं मुकदमा भी इसी वजह से लिखाया गया है. अब देखना यह है कि इस मुकदमे में कार्रवाई क्या होती है.