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उत्तर प्रदेश के Rampur में अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बरी कर दिया

Rampur : समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को बड़ी राहत देते हुए, उत्तर प्रदेश के रामपुर में MP/MLA सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को दो पासपोर्ट मामले में उन्हें दी गई सात साल की सज़ा को रद्द कर दिया।
यह बरी होने का फ़ैसला तब आया जब अब्दुल्ला आज़म ने 5 दिसंबर, 2025 को MP/MLA मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई सात साल की सज़ा को चुनौती दी थी।
अपील पर सुनवाई करते हुए, सत्र न्यायालय ने पिछली सज़ा को पलट दिया और इस मामले में उन्हें बरी करने का आदेश दिया।
आज़म खान और उनके बेटे, अब्दुल्ला आज़म खान, फ़िलहाल दो PAN कार्ड से जुड़े एक अलग मामले के सिलसिले में रामपुर जेल में बंद हैं।
अब्दुल्ला आज़म खान के वकील नासिर सुल्तान ने कहा, "MP/MLA सत्र न्यायालय ने दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आज़म खान को बरी करके उन्हें बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत के पिछले आदेश को पलट दिया और उनके पक्ष में अपील स्वीकार कर ली।"
6 दिसंबर, 2019 को दर्ज FIR में, BJP विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो PAN कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था। विधायक ने दावा किया कि ये PAN कार्ड झूठे और जाली दस्तावेज़ों के आधार पर बनवाए गए थे और उनका इस्तेमाल किया गया था। एक PAN कार्ड पर जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 है, जबकि दूसरे पर जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है।
FIR की जाँच पूरी करने के बाद, पुलिस ने अदालत में अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ आरोप पत्र (chargesheet) दायर किया। मुक़दमा MP-MLA विशेष अदालत (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा था।
अदालत ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को सात साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब आज़म खान 23 महीने सीतापुर जेल में बिताने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए थे; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'क्वालिटी बार ज़मीन मामले' में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को ज़मानत दी थी।
हाल के वर्षों में आज़म खान और उनके परिवार को कई मामलों में सज़ा हुई है।





