त्रिपुरा
हाईकोर्ट के निर्देश पर त्रिपुरा आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने बैठक की
Gulabi Jagat
12 May 2024 11:05 PM IST

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अगरतला: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक निर्देश के जवाब में , त्रिपुरा आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने रविवार को एक संगठनात्मक बैठक बुलाई। एक साल पहले आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को स्नातक का दर्जा दिलाने की वकालत करते हुए हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था । हाल ही में सुनाए गए इस मामले के फैसले ने राज्य सरकार को 1972 अधिनियम में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए पूर्ण स्नातक का दर्जा अनिवार्य है।
अदालत के फैसले ने कार्यवाही में तत्परता ला दी है, जिसका उद्देश्य सरकार पर तेजी से कार्यान्वयन के लिए दबाव डालना है। आज की संगठनात्मक बैठक इस तात्कालिकता की एक ठोस अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है, क्योंकि त्रिपुरा आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए रणनीति बनाता है और जुटाता है। उच्च न्यायालय का निर्देश राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के महत्व को रेखांकित करता है । समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, स्नातक के रूप में उनकी मान्यता सुनिश्चित करना न केवल निष्पक्षता का मामला है बल्कि उनके समर्पण और सेवा की मान्यता भी है। उम्मीद है कि संगठनात्मक बैठक से अदालत के निर्देश के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रयासों का मार्ग प्रशस्त होगा। यह त्रिपुरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अधिकारों और मान्यता के लिए चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है । (एएनआई)
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