त्रिपुरा
नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला: त्रिपुरा अदालत ने सुनाई 20 साल की सज़ा
Tara Tandi
30 Aug 2026 6:54 PM IST

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Tripura त्रिपुरा: नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मनगर में एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने उदय कुमार रेआंग को एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई है।
यह फ़ैसला नॉर्थ त्रिपुरा की स्पेशल जज कोर्ट नंबर 1 के स्पेशल जज ने स्पेशल (POCSO) केस नंबर 07/2023 में सुनाया, जो कंचनपुरा पुलिस स्टेशन केस नंबर 2022/KCP/064 से जुड़ा था।
कोर्ट ने रेआंग को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(3) और धारा 506, और साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया।
POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए, कोर्ट ने 20 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर, दोषी को अतिरिक्त छह महीने की साधारण कैद काटनी होगी।
कोर्ट ने रेआंग को IPC की धारा 506 के तहत भी तीन साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई।
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