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Agartala अगरतला : वक्फ कानून वापस लेने की मांग को लेकर कैलाशहर में पहले से घोषित विशाल विरोध रैली के कारण शनिवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कैलाशहर के तिलबाजार से शुरू हुई रैली कुबझार इलाके में पहुंचने पर अराजक हो गई, जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
स्थिति तब और बिगड़ गई, जब प्रदर्शनकारियों ने शहर की ओर बढ़ने के प्रयास में दो पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। जवाब में, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इससे और भी अशांति फैल गई, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं। घटना को कवर करने या उसमें भाग लेने के दौरान हुई झड़पों के दौरान कई पत्रकार, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।
रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हिंसा भड़कने के बाद, डीआईजी रति रंजन देबनाथ, उनाकोटी जिला एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी उत्पलेंदु देबनाथ, एसडीपीओ कैलाशहर जयंत कर्माकर और ओसी सुकांत सेन चौधरी समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी पुलिस, टीएसआर और सीआरपीएफ बलों की बड़ी टुकड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि शांतिपूर्ण रैली के दौरान हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 8 अप्रैल को लागू हुआ। 12 घंटे की चर्चा के बाद, उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 128 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने कानून के खिलाफ मतदान किया।
इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 को संशोधित करना है। 1995 के कानून और 2013 के संशोधन ने भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए; सिविल अदालतों के समान शक्तियों के साथ विशेष अदालतें (जिन्हें वक्फ न्यायाधिकरण कहा जाता है) बनाईं (न्यायाधिकरण के निर्णयों को सिविल अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती); और वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। (एएनआई)
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