
हैदराबाद: टीजीपीएससी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 16 अप्रैल को जारी अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक ग्रुप-I सेवाओं के लिए नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
टीजीपीएससी का तर्क है कि अंतरिम आदेश ने 19 फरवरी, 2024 को अधिसूचित 563 ग्रुप-I कैडर रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है।
आयोग ने कहा कि नियुक्ति आदेश जारी करने पर प्रतिबंध से विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को भरने में अनुचित देरी होगी।
प्रतिवादी, भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने ग्रुप-I मेन्स उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
हालांकि, टीजीपीएससी ने तर्क दिया कि आरोप अस्पष्ट, निराधार और किसी भी ठोस सबूत से रहित थे। आयोग ने जोर देकर कहा कि रिट याचिका तुच्छ थी और इसका उद्देश्य केवल भर्ती प्रक्रिया को पटरी से उतारना था।
टीजीपीएससी ने जोर देकर कहा कि उसने मानक प्रथाओं का पालन किया है, और मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से किया गया है, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
टीजीपीएससी ने अदालत से एकल न्यायाधीश के निर्देश के क्रियान्वयन को निलंबित करने का आग्रह किया, और तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी देरी के आगे बढ़ने देना न्याय के हित में होगा।





