तेलंगाना

Telangana हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सूर्यपेट में सड़क किनारे लगी मूर्तियों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

Tulsi Rao
12 Jun 2026 1:15 PM IST
Telangana हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सूर्यपेट में सड़क किनारे लगी मूर्तियों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सूर्यपेट ज़िले में मिरियालगुडा-हुज़ूरनगर मुख्य सड़क के किनारे बनी अनधिकृत मूर्तियों और ढांचों के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर अपना जवाब दाखिल करे।

चीफ़ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बांडला पुल्लारेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि सड़क चौड़ी करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर भी सड़क के किनारे सरकारी ज़मीन पर बनी कई मूर्तियों और ढांचों को हटाया नहीं गया है। याचिका के अनुसार, अधिकारी कुछ मूर्तियों को न हटाने के लिए मंज़ूर किए गए सड़क अलाइनमेंट में चुनिंदा बदलाव कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अनधिकृत मूर्तियों और निर्माणों को हटाने की मांग को लेकर बार-बार किए गए अनुरोधों पर अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इन बातों पर ध्यान देते हुए, खंडपीठ ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और सुनवाई की अगली तारीख पर उसे कोर्ट के समक्ष पेश करें।

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