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Sangareddy संगारेड्डी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार मामले में 20 वर्षीय दुर्गाप्रसाद को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, यह घटना मई 2019 की है, जब दुर्गाप्रसाद ने छह वर्षीय नाबालिग बच्ची, जो एक प्रवासी मजदूर दंपति की बेटी है, के साथ आईडीए बोल्लारम में बलात्कार किया। पीड़ित के माता-पिता ने घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर दुर्गाप्रसाद को दोषी ठहराया गया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ इस प्रकार की घिनौनी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके।
सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी और केस की त्वरित सुनवाई से समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना मजबूत होगी। इस मामले ने संगारेड्डी और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों पर गंभीर बहस छेड़ दी थी। अधिकारियों ने माता-पिता और समाज से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस सजा से यह संदेश गया है कि कानून किसी भी उम्र के लोगों के लिए समान है और नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि पीड़ित परिवार को मानसिक और सामाजिक समर्थन प्रदान किया जाए।
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