हैदराबाद HYDERABAD: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने मंगलवार को बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ वर्ष 2011 में हुई रेल रोको घटना के संबंध में दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी। न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया तथा मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई तक स्थगित कर दी।
यह मामला वर्ष 2011 में तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुए रेल रोको प्रदर्शन से संबंधित है, जब राव ने कथित तौर पर रेल सेवाओं को अवरुद्ध करने का आह्वान किया था। मौला अली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के कारण राव, कलवकुंतला कविता तथा अन्य पर दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना तथा सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने सहित कई अपराधों के आरोप लगाए गए। राव के साथ-साथ तेलंगाना राजनीतिक संयुक्त कार्रवाई समिति का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर एम कोडंडारम पर भी मामले में आरोप लगाए गए। यह आंदोलन पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की व्यापक मांग का हिस्सा था। राव ने अपने खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत न होने का तर्क देते हुए उच्च न्यायालय से अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करने की अपील की थी।