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Hyderabad हैदराबाद: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRDPR) के डायरेक्टर जनरल जी. नरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट के तहत मिनिमम वेज पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इससे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) के नियम कमज़ोर हो सकते हैं।
यह बात हैदराबाद में ICAR – नेशनल एकेडमी ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित एक दिन की ‘वार्तालाप’ मीडिया वर्कशॉप में कही गई। वर्कशॉप में प्रस्तावित एक्ट के बारे में जानकारी दी गई और अधिकारियों ने इसके बारे में जो गलत जानकारी बताई, उसे दूर करने की कोशिश की गई।
कुमार ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत मिनिमम वेज सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक्ट का मकसद ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना, बेसिक सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और गांव के लेवल पर रोज़गार पैदा करने में मदद करना है, साथ ही लोकल प्लानिंग को नेशनल डेवलपमेंट लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि इस फ्रेमवर्क का मकसद पंचायती राज संस्थाओं के तीनों लेवल को औपचारिक रूप से शामिल करके, ज़िला-लेवल पर बेहतर मॉनिटरिंग के साथ डीसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग को मज़बूत करना है। फंड फ्लो में अनुमान को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को नियम-आधारित आवंटन का भी प्रस्ताव रखा गया।
नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट (NAARM) के एक्टिंग डायरेक्टर गोपाल लाल ने कहा कि भारत में बड़ी आबादी होने के बावजूद खेती में काम करने वालों की कमी है, और प्रस्तावित एक्ट का मकसद खेती और उससे जुड़े ग्रामीण कामों में काम करने वालों को फिर से जोड़ना है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के प्रोफेसर ज्योतिस सत्यपालन ने कहा कि प्रस्तावित कानून को मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून को कमजोर करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि नतीजों को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए सुधार के तौर पर देखा जाना चाहिए।
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