तेलंगाना
Telangana High Court ने स्पंज आयरन इकाइयों के बारे में जानकारी मांगी
Kavya Sharma
22 Aug 2024 3:30 AM GMT
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे इस बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करें कि महबूबनगर में कृषि क्षेत्रों में स्पंज आयरन का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ अभी भी चालू हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि यह मामला 2005 से लंबित है। अदालत टी वीरंदर रेड्डी और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका का जवाब दे रही थी, जिसमें महबूबनगर के कई गांवों में कृषि भूमि में निजी औद्योगिक इकाइयों को स्पंज आयरन निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये औद्योगिक इकाइयाँ वायु और जल प्रदूषण अधिनियमों के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना इप्पलापल्ली, पापिरेड्डीगुडा, सेरीगुडा, मधिरापुर, फारूकनगर, कोडीचरला, तीगापुर, गुंडलापटलापल्ली, रंगारेड्डीगुडा और अप्पाजीपल्ली थांडा गाँवों में कृषि क्षेत्रों में स्थापित की गई थीं। Telangana High Court ने स्पंज आयरन इकाइयों के बारे में जानकारी मांगीउच्च न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे इन औद्योगिक इकाइयों की वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएं तथा बताएं कि क्या वे अभी भी चालू हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को शीघ्र अद्यतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मामला लगभग दो दशकों से लंबित है।
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Kavya Sharma
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