तेलंगाना

तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS MLA कौशिक रेड्डी को 30 अप्रैल, 2025 तक अंतरिम संरक्षण दिया

Tulsi Rao
29 April 2025 10:42 AM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS MLA कौशिक रेड्डी को 30 अप्रैल, 2025 तक अंतरिम संरक्षण दिया
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तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी को सुबेदारी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया है।

अपनी याचिका में कौशिक ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए और हनमकोंडा जिले के एल्काथुर्ती गांव में 27 अप्रैल को आयोजित बीआरएस रजत जयंती समारोह में भाग लेने से रोकने के लिए मामला झूठा दर्ज किया गया था।

विधायक ने तर्क दिया कि मामला दर्ज करना राजनीतिक प्रतिशोध का एक कार्य है जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पार्टी कार्यक्रम के दौरान उन्हें कैद करना है।

यह मामला इस आरोप से उपजा है कि कौशिक ने शिकायतकर्ता के पति मनोज रेड्डी को फोन करके विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में खनन गतिविधियों को जारी रखने के लिए 25 लाख रुपये और 50 लाख रुपये की मांग की थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और कहा है कि शिकायत निराधार और मनगढ़ंत है।

कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया तथा मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

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