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Telangana हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भुजंगा राव और पूर्व पुलिस उपायुक्त पी. राधा किशन राव को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने उन्हें इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया कि वे एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें जमा करें और अपने पासपोर्ट जमा कराएं। पूर्व पुलिस अधिकारियों को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में पूर्व अतिरिक्त एसपी एम. थिरुपथन्ना को जमानत दिए जाने के तीन दिन बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट जमानत के लिए कड़ी शर्तें लगा सकता है। अक्टूबर 2024 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने थिरुपथन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बीआरएस की पिछली सरकार के दौरान फोन टैपिंग के आरोप पिछले साल मार्च में पुलिस उपाधीक्षक प्रणीत राव की गिरफ्तारी के साथ सामने आए थे, जो उनके वरिष्ठ, विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के अतिरिक्त एसपी डी. रमेश की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए थे।
तत्कालीन एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव ने कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेताओं, उनके परिवारों और सत्तारूढ़ दल के असंतुष्टों, व्यापारियों, पत्रकारों और यहां तक कि न्यायाधीशों की निगरानी के लिए प्रणीत राव सहित अपने भरोसेमंद सहयोगियों के साथ एसआईबी के भीतर एक टीम गठित की थी।
पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को नामजद किया है। मामले में प्रणीत राव, अतिरिक्त एसपी थिरुपथन्ना और भुजंगा राव और पूर्व डीसीपी राधा किशन राव को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी के रूप में नामित प्रभाकर राव और एक निजी समाचार चैनल के प्रबंध निदेशक श्रवण कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में कहा कि उसने दो आरोपियों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक डॉ. जितेन्द्र ने पिछले महीने कहा था कि रेड कॉर्नर नोटिस के लिए उनका अनुरोध केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास है। पिछले साल नवंबर में पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में पूर्व बीआरएस विधायक जयपाल यादव और चिरुमार्थी लिंगैया से पूछताछ की थी।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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