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तेलंगाना हाई कोर्ट
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रभास स्टारर ‘द राजा साब’ और चिरंजीवी स्टारर ‘मना शंकरा वर प्रसाद गारू’ के प्रोड्यूसर्स को टिकट की कीमत बढ़ाने के मामले में राहत दी।
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि 9 दिसंबर को सिंगल जज का पास किया गया पिछला ऑर्डर, जिसमें टिकट की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी, उसके एप्लीकेशन में लिमिटेड था।
बेंच ने देखा कि यह रोक सिर्फ कुछ बड़ी फिल्मों जैसे पुष्पा 2, गेम चेंजर, OG और अखंडा 2 पर लागू थी, न कि उन फिल्मों पर जो अभी कोर्ट में हैं।
जहां तक ‘द राजा साब’ और ‘मना शंकरा वर प्रसाद गारू’ का सवाल है, कोर्ट ने टिकट की कीमत बढ़ाने का मामला राज्य सरकार के फैसले पर छोड़ दिया। सुनवाई के दौरान, प्रोड्यूसर्स के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पहले ही होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बेनिफिट शो की परमिशन और टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रिप्रेजेंटेशन दे दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से जल्द से जल्द उनके एप्लीकेशन पर विचार करने की अपील की। प्रोड्यूसर्स ने यह भी कहा कि सिंगल जज का आदेश कानून के हिसाब से सही नहीं है, और रोक जारी रखने से उनके हितों को गंभीर नुकसान होगा।
पहले के आदेश के सीमित दायरे को मानते हुए, डिवीजन बेंच ने ज़रूरी सफाई दी, जिससे प्रोड्यूसर्स सही इजाज़त के लिए तेलंगाना सरकार से संपर्क कर सकें।
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