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वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन
Hyderabad: नई खरीदी गई गाड़ियों के परमानेंट रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए, तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ सुधार के कदम उठाए हैं और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने का एक पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।
नए नियमों के तहत, गाड़ी डीलरों को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जारी होने के सात दिनों के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अधिकारियों ने बताया कि अगर डीलर इस समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उनका लॉगिन एक्सेस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के. इलंबरिथी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, गाड़ियों के परमानेंट रजिस्ट्रेशन का यह नया सिस्टम शुक्रवार से लागू हो जाएगा।
गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में देरी
पहले, कारों और दोपहिया वाहनों जैसी गाड़ियों के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शोरूम में ही जारी कर दिए जाते थे, जबकि परमानेंट रजिस्ट्रेशन का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तरों में पूरा होता था।
गाड़ी मालिकों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने हाल ही में परमानेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सीधे शोरूम में ही पूरा करने की अनुमति दे दी थी।
लेकिन, कई मामलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने में तीन से चार हफ़्ते का समय लग रहा था। इस देरी की मुख्य वजह यह थी कि डीलर RTO दफ्तरों में Form-20 की हार्ड कॉपी जमा करते थे और खरीदार की फ़ोटो बाद में अपलोड करते थे।
इन समस्याओं को हल करने के लिए, कमिश्नर इलंबरिथी ने शोरूम मालिकों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए सात दिनों की एक सख़्त समय सीमा तय कर दी है।
नया सिस्टम कैसे काम करेगा
बदली हुई प्रक्रिया के तहत, डीलरों को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए Form-20 की स्कैन की हुई कॉपी (जिस पर गाड़ी के मालिक और फ़ाइनेंसर के हस्ताक्षर हों) और अन्य सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दो कामकाजी दिनों के अंदर आवेदनों की समीक्षा करें। इस दौरान आवेदनों को या तो मंज़ूरी दे दी जाएगी या फिर सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा।
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