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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने गुरुवार को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी. सी. सज्जनार की देखरेख में पिछली BRS सरकार के दौरान कथित फोन टैपिंग की जांच के लिए एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया।
पुलिस महानिदेशक (DGP) बी. शिवधर रेड्डी ने नौ सदस्यीय SIT के गठन का आदेश जारी किया। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा, सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर एस. एम. विजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) रितुराज, के. नारायण रेड्डी, ग्रेहाउंड्स ग्रुप कमांडर एम. रविंदर रेड्डी, एडिशनल DCP के. एस. राव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पी. वेंकटगिरी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस च. श्रीधर और नागेंद्र राव SIT के सदस्य हैं।
ACP, जुबली हिल्स, वेंकटगिरी, जांच अधिकारी होंगे। वह पिछले साल मार्च में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं।DGP के आदेश में कहा गया है कि SIT मामले की जांच पूरी करेगी और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी।यह घटनाक्रम ACP के नेतृत्व वाली SIT के सामने स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव के सरेंडर करने के एक हफ्ते बाद हुआ है।
सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने 12 दिसंबर को सरेंडर किया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए सरेंडर करने का निर्देश देने के एक दिन बाद। कोर्ट ने प्रभाकर राव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। प्रभाकर राव पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) शासन के दौरान कई प्रमुख व्यक्तियों की अवैध जासूसी करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर SIB में एक विशेष टीम का गठन किया था ताकि BRS सरकार के खिलाफ काम करने वालों के फोन टैप किए जा सकें। टीम ने कथित तौर पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं, व्यापारियों, मशहूर हस्तियों, पत्रकारों, नागरिक समाज के सदस्यों और यहां तक कि जजों के भी फोन टैप किए।
फोन टैपिंग के आरोप मार्च 2024 में सामने आए, जब उनके वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत के बाद पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी. प्रणीत राव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बाद में सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पी. राधा किशन राव और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एन. भुजंगा राव और एम. तिरुपथन्ना को भी गिरफ्तार किया। 2023 के चुनावों में BRS की हार के बाद, प्रभाकर राव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज होने से ठीक पहले वह अमेरिका चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई, 2025 को अधिकारियों को प्रभाकर राव की वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का इंतज़ाम करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक अंडरटेकिंग के मुताबिक, प्रभाकर राव 8 जून को भारत लौट आए।
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