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खाद्य सुरक्षा जांच में चार जगहों पर नियमों की अनदेखी, विभाग हुआ सख्त
Hyderabad: तेलंगाना खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य निर्माण इकाइयों में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सामग्रियों के उपयोग और भोजनालयों और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में कई स्वच्छता उल्लंघनों को उजागर करते हुए राज्य भर में प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है।
प्रमुख अभियानों में से एक में, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने, पुलिस टास्क फोर्स के साथ, विश्वसनीय इनपुट के बाद करीमनगर जिले के रामदुगु मंडल के देशराजपल्ली गांव में मेघा इंडस्ट्रीज में एक संयुक्त निरीक्षण किया।
Commissioner, Food Safety, TelanganaMultiple enforcement drives were undertaken by the Food Safety Department across the state. Some enforcement drives noteworthy of mentioning:1) Megha Industries, Deshrajpalli, Ramadugu Mandal, Karimnagaro Joint inspection with Police Task… pic.twitter.com/Lq6EJSU1kW
— Commissioner of Food Safety, Telangana (@cfs_telangana) July 3, 2026
सोया चंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कच्चे चोकर को 'मानव उपभोग के लिए नहीं' लेबल दिया गया है
తెలంగాణ ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ కరీంనగర్, వరంగల్, రాజన్న సిరిసిల్ల, హైదరాబాద్లలో తనిఖీలు చేపట్టి మానవ వినియోగానికి పనికిరాని రఫ్ బ్రాన్తో సోయా చంక్స్ తయారు చేస్తున్న మేఘా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి 2,330 కిలోల సరుకు, శివతార గ్రెయిన్ మిల్లింగ్ నుంచి 211 బస్తాల రఫ్ బ్రాన్ సీజ్ చేసింది.… pic.twitter.com/VMfEM8Ssyi
— TG Govt Updates (@TGGovtUpdates) July 3, 2026
निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि "मानव उपभोग के लिए नहीं" लेबल वाला कच्चा चोकर कथित तौर पर सोया चंक्स के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों ने परिसर से 1,580 किलोग्राम मोटे चोकर वाले 33 बैग और 750 किलोग्राम सोया चंक्स वाले 38 बैग जब्त किए।
अनुवर्ती जांच के हिस्से के रूप में, खाद्य सुरक्षा विभाग ने वारंगल स्थित विनिर्माण इकाई का निरीक्षण किया और 49 किलोग्राम वजन वाले मोटे चोकर के 211 बैग जब्त किए। प्रयोगशाला जांच के लिए नमूने एकत्र किए गए।
राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा में श्री लक्ष्मी चाट भंडार में एक अलग निरीक्षण में, अधिकारियों ने कई स्वच्छता उल्लंघन पाए, जिनमें खराब भोजन प्रबंधन प्रथाओं और कीड़ों और फंगल विकास से दूषित खाद्य पदार्थ शामिल थे।
खाने के लिए अनुपयुक्त पाए गए आलू, प्याज और समोसे को मौके पर ही फेंक दिया गया। अधिकारियों ने परीक्षण के लिए पानी पुरी पानी के नमूने भी एकत्र किए, प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनुसूची IV प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
इस बीच, हैदराबाद में डेक्कन अचार फैक्ट्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि निरीक्षकों ने सुविधा में अस्वच्छ स्थिति पाई थी। यूनिट के खिलाफ अनुसूची IV का मामला भी शुरू किया गया था।
खाद्य व्यवसाय संचालकों को सलाह
खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को स्वच्छता मानकों को बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी, चेतावनी दी कि असुरक्षित या अस्वच्छ खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करते पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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