तेलंगाना
तेलंगाना के DCA ने हनुमाकोंडा में फर्जी क्लिनिक पर छापा मारा, 35,000 रुपये की अवैध दवाएं जब्त कीं
Gulabi Jagat
22 Feb 2026 3:33 PM IST

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Hanumakonda, हनुमाकोंडा : तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) ने हनुमाकोंडा जिले के श्यामपेट गांव में एक अयोग्य चिकित्सक द्वारा संचालित क्लिनिक पर छापा मारा और बिक्री के लिए अवैध रूप से रखी गई दवाओं को जब्त किया।
विश्वसनीय सूचना के आधार पर, डीसीए की टीमों ने 21 फरवरी को श्यामपेट मंडल के श्यामपेट गांव में स्थित प्राथमिक चिकित्सा क्लिनिक पर छापा मारा। डीसीए की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह क्लिनिक रचरला प्रभाकर द्वारा चलाया जा रहा था, जो कथित तौर पर आवश्यक चिकित्सा योग्यता के बिना चिकित्सा कार्य कर रहा था।
निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने चिकित्सक द्वारा दी गई दवाओं के नमूने, संस्थागत आपूर्ति की दवाएं, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड और ट्रामडोल इंजेक्शन जैसी नशीले पदार्थों सहित 30 प्रकार की दवाएं बरामद कर जब्त कीं। जब्त किए गए माल का कुल मूल्य लगभग 35,000 रुपये आंका गया है।
अधिकारियों ने बताया कि परिसर में कई उन्नत पीढ़ी की एंटीबायोटिक दवाएं पाई गईं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अयोग्य व्यक्तियों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं की अंधाधुंध बिक्री और उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें रोगाणुरोधी प्रतिरोध का विकास भी शामिल है।
छापेमारी के दौरान स्टेरॉयड भी बरामद किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी कि स्टेरॉयड के दुरुपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, हार्मोनल असंतुलन, मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी, हृदय संबंधी जटिलताएं और मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
यह छापेमारी ड्रग्स इंस्पेक्टर जे किरण कुमार (हनुमाकोंडा) और ड्रग्स इंस्पेक्टर पी श्रवण कुमार (वारंगल) द्वारा वारंगल की सहायक निदेशक डॉ. जी राज्यालक्ष्मी के पर्यवेक्षण में की गई थी।
डीसीए अधिकारियों ने विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए और बताया कि आगे की जांच जारी है। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
डीसीए ने चेतावनी दी है कि अयोग्य चिकित्सकों, बिना लाइसेंस वाली दुकानों या वैध दवा लाइसेंस के बिना व्यक्तियों को दवाएं सप्लाई करने वाले थोक विक्रेताओं और डीलरों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अवैध सप्लाई चेन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी थोक विक्रेताओं और डीलरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि दवाएं केवल सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी वैध दवा लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को ही आपूर्ति की जाएं। उन्हें आपूर्ति करने से पहले लाइसेंस की वैधता की जांच और रिकॉर्ड बनाए रखना भी अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसीए ने स्पष्ट किया कि वैध लाइसेंस के बिना बिक्री के लिए ड्रग्स का भंडारण करना अधिनियम के तहत पांच साल तक की कैद की सजा के साथ दंडनीय है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम जनता कार्यदिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच डीसीए तेलंगाना के टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर कॉल करके मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों के संदिग्ध निर्माण सहित अवैध नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकती है।
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