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फिल्म पायरेसी से निपटने के लिए SOP लॉन्च
Hyderabad: फ़िल्म पायरेसी पर रोक लगाने की कोशिश में, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने सोमवार, 16 मार्च को ऐसे मामलों की जाँच के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी किए।
🎬 TGCSB strengthens fight against film piracyThe Anti-piracy unit of Telangana Cyber Security Bureau has launched a Standard Operating Procedure (SOP) for Investigation of Anti-Piracy Cases along with a new Anti-Piracy Disclaimer to be displayed before movie screenings across… pic.twitter.com/szpAbsv6q5
— TGCyberBureau (@TGCyberBureau) March 16, 2026
ये SOPs, TGCSB की डायरेक्टर जनरल शिखा गोयल और तेलंगाना फ़िल्म चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (TFCC) के चेयरपर्सन डग्गुबाती सुरेश बाबू ने एक स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन मीटिंग के दौरान जारी किए। यह मीटिंग पुलिस और फ़िल्म इंडस्ट्री के बीच सहयोग को मज़बूत करने के लिए बुलाई गई थी, ताकि डिजिटल पायरेसी की बढ़ती चुनौती से निपटा जा सके।
मीटिंग के दौरान, स्टेकहोल्डर्स ने फ़िल्म इंडस्ट्री पर पायरेसी के पैमाने और असर पर चर्चा की। बताया जाता है कि तेलुगू फ़िल्म इंडस्ट्री को पायरेसी की वजह से हर साल लगभग 3,700 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री को पायreसी की वजह से 22,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान होता है।
TGCSB की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, “ये SOPs पायरेसी की जाँच के लिए एक व्यवस्थित ढाँचा तैयार करते हैं, जिसमें डिजिटल फ़ॉरेंसिक, सबूतों को सुरक्षित रखना और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर कार्रवाई करना शामिल है।”
इस चेतावनी में बताया गया है कि फ़िल्म पायरेसी और सिनेमाघरों के अंदर कैम-कॉर्डिंग करना दंडनीय अपराध हैं। इसके लिए 3 साल तक की जेल और/या 3 लाख रुपये तक का जुर्माना या फ़िल्म बनाने में आई लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना हो सकता है।
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