
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाईटेक सिटी के पास, रंगारेड्डी जिले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के इज्जतनगर में नमिता 360 लाइफ परियोजना के निर्माण को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद निवासी विजय कुमार येरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किए।
याचिकाकर्ता ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा 11 जून को दी गई अनुमतियों की वैधता को चुनौती दी, जबकि बिल्डर ने अग्निशमन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनिवार्य एनओसी प्राप्त नहीं की थी। आरोप लगाया गया था कि श्रीमुख नमिता होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीएचएमसी द्वारा पहले बताए गए उल्लंघनों को दूर किए बिना 25 मंजिला परियोजना का निर्माण फिर से शुरू कर दिया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जीएचएमसी ने कई अनियमितताओं की पहचान करने के बाद मई में परियोजना को रोक दिया था, लेकिन अगले महीने अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही बेवजह नई अनुमतियाँ जारी कर दीं।





