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Warangal वारंगल: वारंगल Warangal की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में गीसुगोंडा मंडल के मनुगोंडा गांव के चपार्थी सांबैया (65) को नाबालिग से बलात्कार के मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 6 के तहत दोषी पाया और ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया।
गीसुगोंडा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 305/2024 के तहत दर्ज जघन्य अपराध की जांच जांच अधिकारी जी. बाबू लाल और एसीपी बी. तिरुपति ने की। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को पीड़ित सहायता प्रावधानों के अनुसार ₹8 लाख का मुआवजा दिया जाए। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पस्तम रवि किरण ने की, जबकि बरोसा के कानूनी सलाहकार चुक्का नीरजा ने पूरी कार्यवाही के दौरान पीड़ित को कानूनी सहायता और सहयोग दिया। न्यायाधीश जी. प्रेमलता रेड्डी द्वारा सुनाए गए इस फैसले को यौन उत्पीड़न के पीड़ितों, विशेषकर नाबालिगों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।
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