
तेलंगाना उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को गर्मी की छुट्टियों के दौरान निजी जूनियर कॉलेजों द्वारा शारीरिक और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ ने अधिवक्ता बंदेला क्रांति कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व वकील सीआर सुकुमार ने किया, ने अदालत से तेलंगाना भर के निजी कॉलेजों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करना बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई निजी कॉलेज BIE द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जो छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों और अन्य छुट्टियों को नामित करता है।
सुनवाई के दौरान, विशेष सरकारी वकील ने तर्क दिया कि कोई भी निजी जूनियर कॉलेज गर्मी की छुट्टियों के दौरान शैक्षणिक कक्षाएं आयोजित नहीं कर रहा था। पीठ ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और सरकार को जवाब देने के लिए अगले बुधवार तक का समय दिया।





