तेलंगाना
राज्य चुनाव आयोग ने तेलंगाना पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा की
Gulabi Jagat
29 Sept 2025 4:38 PM IST

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Hyderabad, हैदराबाद : तेलंगाना राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने सोमवार को हैदराबाद में मीडिया को संबोधित किया और ग्रामीण स्थानीय निकायों के दूसरे आम चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की। ये चुनाव राज्य भर में कई चरणों में होंगे, जिनमें मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी), जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (जेडपीटीसी) और ग्राम पंचायत (जीपी) शामिल हैं।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार, एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनाव दो चरणों में 23 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, 2025 को होंगे। ग्राम पंचायत चुनाव तीन चरणों में 31 अक्टूबर, 4 नवंबर और 8 नवंबर, 2025 को होंगे। मतों की गिनती प्रत्येक चरण के मतदान के दिन ही की जाएगी।
कुल 12,733 ग्राम पंचायतों, 5,749 एमपीटीसी और 565 जेडपीटीसी के लिए मतदान होगा, जिसमें 31 जिलों और 565 मंडलों के 112,288 वार्ड शामिल हैं। मतदान 15,302 एमपीटीसी/जेडपीटीसी स्थानों और 15,522 ग्राम पंचायत मतदान स्थलों पर होगा, और चुनाव के सुचारू संचालन के लिए 1,12,474 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
राज्य में कुल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 1,67,03,168 है, जिसमें 81,65,894 पुरुष, 85,36,770 महिलाएं और 504 अन्य मतदाता शामिल हैं।
रानी कुमुदिनी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव-पूर्व सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 197(6) के तहत, राज्य सरकार के साथ सहमति से, कानूनन, चुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मसौदा कार्यक्रम सरकार को पहले ही भेज दिया गया है और उसकी सहमति भी प्राप्त कर ली गई है।
उन्होंने आगे बताया कि तेलंगाना सरकार ने दिनांक 26-09-2025 के जीओएम संख्या 41 और जीओएम संख्या 42 के माध्यम से मंडल और जिला प्रजा परिषदों तथा ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिनियम के अनुसार, इन आरक्षणों का निर्धारण करने के लिए सरकार ही सक्षम प्राधिकारी है।
27 सितंबर, 2025 को हैदराबाद स्थित राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में एक राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। राज्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (जनसंपर्क एवं विकास), वित्त अधिकारी, मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के प्रतिनिधि और पंचायत राज निदेशक शामिल हुए। सभी विभागों ने चुनावों के लिए अपनी तैयारी की पुष्टि की।
यह कार्यक्रम रिट याचिका संख्या 2399, 2406, 2410, 2413, 2661 और 2665/2024 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करता है, जिसने राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2025 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, एसईसी ने मांग की और उसे डब्ल्यूपी संख्या 2355/2025 में आईए संख्या 1/2025 के माध्यम से 45 दिनों का विस्तार दिया गया, जिससे चुनाव अक्टूबर और नवंबर में हो सके।
पीआर एंड आरडी के प्रधान सचिव ने आरक्षण पर अंतिम राजपत्र अधिसूचना भी प्रस्तुत की है, जिससे चुनाव आयोग को तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धारा 197 (6) और धारा 198 के अनुसार आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की अनुमति मिल गई है।
विभिन्न मामलों में अदालत द्वारा जारी स्थगन आदेशों के कारण 14 एमपीटीसी, 27 ग्राम पंचायतों और 246 वार्डों में मतदान रोक दिया जाएगा।
मतदान मतपेटियों और मतपत्रों का उपयोग करके कराया जाएगा। रसद संबंधी माँग को पूरा करने के लिए मतपेटियाँ गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से मँगवाई गई हैं।
अपने संबोधन में, रानी कुमुदिनी ने सभी पात्र ग्रामीण मतदाताओं से बड़ी संख्या में चुनाव में भाग लेने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया। आयोग ने मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मीडिया से सहयोग का अनुरोध किया। राज्य भर में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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