तेलंगाना

PMLA कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को तीन दिन की ईडी रिमांड पर भेजा

Gulabi Jagat
13 Aug 2025 11:51 PM IST
PMLA कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को तीन दिन की ईडी रिमांड पर भेजा
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Hyderabad, हैदराबाद : हैदराबाद में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संदीप कुमार को तीन दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रिमांड पर भेज दिया। संदीप कुमार को ईडी ने कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 अगस्त को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया।
एक्स पर एक पोस्ट में, ईडी ने साझा किया, "हैदराबाद में माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी, हैदराबाद को संदीप कुमार की तीन दिन की रिमांड मंजूर की है। संदीप कुमार को ईडी ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था। संदीप कुमार को 1 अगस्त, 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।"
इससे पहले, ईडी ने बुधवार को लखनऊ स्थित रियल एस्टेट कंपनी रोहतास प्रोजेक्ट्स के खिलाफ 248 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आठ स्थानों पर तलाशी ली। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छह और दिल्ली में दो स्थानों पर छापे मारे गए।
यह मामला 2021 में दर्ज एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) से उपजा है, जो घर खरीदारों और व्यावसायिक स्थान खरीदारों द्वारा दर्ज कराई गई 48 प्राथमिकी रिपोर्टों (एफआईआर) पर आधारित है, जिनमें धोखाधड़ी और वादा की गई संपत्तियों की डिलीवरी न करने का आरोप लगाया गया था। तब से एफआईआर की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट के अनुसार, इस मामले में अपराध की राशि 248 करोड़ रुपये है।
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