तेलंगाना
NIA ने विजयनगरम आतंकी साजिश मामले में 2 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
Tara Tandi
12 Nov 2025 11:32 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आतंकवादी साजिश रचने के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दोनों आरोपियों की पहचान विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) निवासी सिराज उर रहमान और हैदराबाद (तेलंगाना) निवासी सैयद समीर के रूप में हुई है। इन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने क्रमशः 16 मई और 17 मई, 2025 को गिरफ्तार किया था।
विशाखापत्तनम स्थित एनआईए की विशेष अदालत में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र में उन पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों और देश भर में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत भर के भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और तैयार करने में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।
सिराज उर रहमान और सैयद समीर पर बीएनएस, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
आंध्र प्रदेश पुलिस से मामले की जाँच अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने पर्याप्त सबूत जुटाए हैं जिनसे यह साबित होता है कि आरोपी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित थे और विभिन्न सोशल मीडिया समूहों और चैनलों के माध्यम से कट्टरपंथी सामग्री फैलाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे भारत भर के सैकड़ों भोले-भाले युवाओं को हिंसक जिहाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने के इरादे से उन्हें निशाना बना रहे थे।
एनआईए की जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर कई सोशल मीडिया ग्रुप बनाए थे, जिनका इस्तेमाल देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुँचाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था।
एक बयान में कहा गया है कि एनआईए चरमपंथी प्रचार और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की साजिश की जाँच जारी रखे हुए है।
एक अन्य घटनाक्रम में, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तान से जुड़े विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी मामले में दो और आरोपियों को साधारण कारावास (एसआई) की सजा सुनाई है।
विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने विशाखापत्तनम जिले (आंध्र प्रदेश) के कलावलपल्ली कोंडा बाबू और कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) के अवियांश सोमल को यूए(पी) अधिनियम की धारा 18 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत 5 साल 10 महीने की विशेष कारावास की सजा सुनाई है।
एनआईए के एक बयान में कहा गया है कि अदालत ने प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और भुगतान न करने की स्थिति में, आरोपियों को मामले में एक साल की अतिरिक्त विशेष कारावास की सजा काटनी होगी।
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