तेलंगाना

कोठागुडेम में नाबालिग से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Saba Naaz
17 Nov 2025 8:37 PM IST
कोठागुडेम में नाबालिग से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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Kothagudem कोठागुडम: प्रथम अपर जिला न्यायाधीश (POCSO विशेष न्यायाधीश अतिरिक्त प्रभारी) एस. सरिता ने मंगलवार को एक व्यक्ति को POCSO मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

चंद्रगोंडा मंडल के तिप्पनपल्ली गाँव की एक महिला ने चंद्रगोंडा पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसी गाँव के सैयद लालू उर्फ ​​लाल मिया ने 6 अगस्त, 2023 को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था।

पुलिस निरीक्षक एम. रवि ने मामला दर्ज किया और डीएसपी शेख अब्दुल रहमान ने जाँच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में चौदह गवाहों की गवाही हुई। सैयद लालू को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

न्यायाधीश ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना या एक वर्ष के साधारण कारावास की भी सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक पीवीडी लक्ष्मी ने किया। अदालत के नोडल अधिकारी एसआई डी. राघवैया, संपर्क अधिकारी एस. वीरभद्रम (अदालत ड्यूटी अधिकारी) और बी. लक्ष्मण ने सहायता प्रदान की।

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